PM Yojana Adda

PM Yojana Adda

भारत का No .1 सरकारी योजना वेबसाइट

Home

Mukhyamantri Gambhir Upchar Yojana 2024: झारखण्ड मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना, उद्देश्य, पात्रता, आवेदन पत्र, लाभ और विशेषताएं और आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना
PM yojana Adda 2024 को 5 स्टार दे
[Total: 4 Average: 3.5]

Mukhyamantri Gambhir Upchar Yojana 2024: झारखण्ड मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना, उद्देश्य, पात्रता, आवेदन पत्र, लाभ और विशेषताएं, और आवश्यक दस्तावेज

झारखण्ड मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना : झारखंड सरकार के द्वारा गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण योजनाएं लाइए जहां पर उन्हें इलाज के लिए 10 लाख तक रुपए दे रही है। जिस तरह केंद्र सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत को लाया गया है ताकि गरीब लोग इस योजना के तहत अपना इलाज कर सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, झारखण्ड मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना को मंजूरी देना सबसे महत्वपूर्ण था।

यह योजना केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तर्ज पर बनाई गई है, लेकिन इसमें कुछ विशिष्टताएं हैं। इस योजना के तहत कितनी राशि तक का मुफ्त इलाज संभव है। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत लाभार्थियों को इलाज के लिए अधिकतम 10,00,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि निम्नलिखित बीमारियों के इलाज के लिए दी जाएगी जैसे कि कैंसर के लिए, किडनी प्रत्यारोपण, गंभीर लिवर रोग, एसिड अटैक के आदि चीजों के लिए सरकार के द्वारा पीड़ितों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता क्या जाता है। झारखण्ड मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के माध्यम से और भी डिटेल से इस योजना के बारे में जैसे कि झारखण्ड मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना, उद्देश्य, पात्रता, आवेदन पत्र, लाभ और विशेषताएं, और आवश्यक दस्तावेज आदि चीजों को इस आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं।

झारखण्ड मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना

मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना के तहत लाभार्थियों को इलाज के लिए अधिकतम 10,00,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि निम्नलिखित बीमारियों के इलाज के लिए दी जाएगी जैसे कि कैंसर के लिए,
किडनी प्रत्यारोपण, गंभीर लिवर रोग, एसिड अटैक के आदि चीजों के लिए सरकार के द्वारा पीड़ितों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता क्या जाता है।

झारखण्ड मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के बारे में बात करने से पहले यह साल की शुरुआत में ही यानी मार्च में झारखंड के चीफ मिनिस्टर चंपाई सोरेन के द्वारा ट्वीट करके उनकी सफलताओं के बारे में बताया है जो नीचे दिए गए कुछ इस प्रकार से:
झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में पांच लाख तक के आवेदनों को स्वीकृत करने का अधिकार जिला स्तर पर सिविल सर्जन को दे दिया है। इस निर्णय से असाध्य रोगों के मरीजों के इलाज की प्रक्रिया तेज होगी। पांच लाख से ज्यादा राशि की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग करेगा।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक राज्यभर से कैंसर और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए स्वास्थ्य निदेशालय को 53 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों में मरीजों के इलाज के लिए 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि की मांग की गई है।राज्य सरकार ने गंभीर रोगों से पीड़ित गरीब मरीजों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत आर्थिक सहायता की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। सरकार ने इस योजना के तहत 72 अस्पतालों को सूचीबद्ध करते हुए एमओयू किया था। हालांकि, इनमें से कई अस्पतालों के एमओयू की अवधि अब समाप्त हो गई है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब इस योजना में प्रभावित पात्र व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, पूर्व में स्वीकृत पांच असाध्य रोगों की सूची में 17 अन्य गंभीर रोगों को भी शामिल किया गया है, जिससे अधिक मरीजों को इस योजना का लाभ मिल सके। इस तरह की सहायता और योजनाओं का उद्देश्य है कि झारखंड के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और वे गंभीर बीमारियों का इलाज आर्थिक सहायता के साथ करा सकें। नई एमओयू और एसओपी प्रक्रिया के बाद, उम्मीद है कि मरीजों को और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना का मुख्य उद्देश्य

झारखंड के सरकार के द्वारा खास करके जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है ताकि वह अपना इलाज आसानी से कर सके। वैसे इस योजना के मुख्य उद्देश्य की बात करें जो नीचे दिए गए कुछ इस प्रकार से:

  1. झारखण्ड की मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के माध्यम से मरीजों को 10 लाख रुपये तक इलाज के लिए आर्थिक सहायता के लिए दिए जाएंगे।
  2. इस योजना में सिर्फ वही लोग लाभ ले सकते हैं जो की असाध्य रोगों का इलाज कवर किया जाता है, जिससे माध्यम से गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों का इलाज हो सके।
  3. इस योजना का लाभ खास करके जो की बीपीएल कार्डधारकों के साथ उन लोगों को होगा, जिनकी सालाना इनकम ₹72,000 या उससे काम है वह इनका लाभ उठा पाएंगे। इस योजना में प्रभावित पात्र व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, पूर्व में स्वीकृत पांच असाध्य रोगों की सूची में 17 अन्य गंभीर रोगों को भी शामिल किया गया है, जिससे अधिक मरीजों को इस योजना का लाभ मिल सके।

इसके अलावा मैं बता दूं यदि Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024 के बारे में जानना चाहते हैं तो इस संबंध हमने एक आर्टिकल्स बनाया है जहां पर आप पढ़ सकते हो।

मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना के लाभ

मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत, लाभार्थियों को इलाज के लिए अधिकतम 10,00,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, पूर्व में स्वीकृत पांच असाध्य रोगों की सूची में 17 अन्य गंभीर रोगों को भी शामिल किया गया है, जिससे अधिक मरीजों को इस योजना का लाभ मिल सके। यह सहायता राशि निम्नलिखित बीमारियों के इलाज के लिए दी जाएगी:

  • कैंसर रोग का उपचार।
  • किडनी ट्रांसप्लांट का इलाज।
  • लिवर से संबंधित गंभीर बीमारियों का उपचार।
  • एसिड अटैक से पीड़ित लोगों का इलाज।

एसिड अटैक से पीड़ित लाभार्थियों को इलाज के साथ-साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी:

  • अस्पताल में बिस्तर की सुविधा।
  • इलाज के दौरान भोजन की व्यवस्था।
  • आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति।
  • जरूरतमंद सर्जरी की सुविधा।
  • एसिड अटैक के कारण हुए नुकसान की पुनर्निर्माण सर्जरी की सुविधा।

इस योजना का उद्देश्य गंभीर बीमारियों और एसिड अटैक के शिकार लोगों को आर्थिक सहायता और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है, ताकि वे बेहतर उपचार प्राप्त कर सकें और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके।

मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना के पात्रता मानदंड

झारखण्ड मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का लाभ उठाना चाहते तो नीचे दिए गए योग्यता आपके पास होनी चाहिए:

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए झारखंड का निवासी होना अनिवार्य है।
  • यदि आपका फैमिली मेंबर की सालाना इनकम 72000 है तो इस योजना का लाभ उठा सकते हो।
  • इसके आवेदक की सालाना इनकम पिछले 3 साल से लगातार 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • इसके आवेदक के लिए नीचे दिए गए बीमारियों में से किसी एक से पीड़ित होना चाहिए:
    • कैंसर
    • गंभीर लिवर रोग
    • किडनी प्रत्यारोपण
    • एसिड अटैक
    • एसिड अटैक से प्रभावित आवेदकों के लिए कोई आय सीमा नहीं होगी ।

मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

दोस्तों यदि मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना का लाभ उठाना चाहते हो और आवेदन करना चाहते तो नीचे दिए गए दस्तावेज आपके पास होने अनिवार्य है जो कुछ इस प्रकार से:

  • झारखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है।
  • आधार कार्ड
  • चिकित्सा प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आय प्रमाण पत्र
  • अस्पताल द्वारा निर्गत प्राक्कलन
  • मोबाइल नंबर

झारखण्ड मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना के लिए आवेदन कैसे करें

झारखण्ड मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना के लिए आवेदन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए को फॉलो करें:

  • झारखण्ड मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के आवेदन के लिए सबसे पहले आपको जिला स्तरीय समिति कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र ले सकते हैं।
  • आवेदन पत्र मिलने के बाद ध्यान से पढ़े और उसको सही से आपको भरना होगा।
  • इस आवेदन पत्र को भरने के लिए आप खुद का सहारा ले सकते हो या किसी और के माध्यम से इस आवेदन पत्र को सही से भर सकते हो।
  • आवेदन पत्र में मांगे गए दस्तावेज जो हमने ऊपर में बताया है उसकी जेरोक्स कॉपी आपके पास होना चाहिए।
  • आवेदन सही से भरने के बाद जेरोक्स कॉपी उसके साथ जक आपको करना होगा।
  • सिविल सर्जन की अध्यक्षता के लिए नीचे दिए गए अधिकारियों की एक समिति गठित किया जायेगा।
    • असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी।
    • उपयुक्त द्वारा नामित एक वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी।
    • स्थानीय माननीय विधायक/ विधायक प्रतिनिधि।
    • जिला कल्याण पदाधिकारी।
    • सदर अस्पताल की वरियत्तम महिला चिकित्सा पदाधिकारी।
    • संबंधित बीमारी के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी।
  • समिति द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित अस्पतालों को स्वीकृति की सूचना दी जाएगी।
  • उसके बाद ही इलाज के लिए सहायता राशि सीधे अस्पताल के खाते में प्रदान किया जायेगा।

संपर्क विवरण:

झारखंड स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
हेल्पलाइन नंबर:
0651-2491033
0651-2490314

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड
ग्राउंड फ्लोर, नेपाल हाउस, डोरंडा
रांची – 834002

निष्कर्ष

दोस्तों यदि इस आर्टिकल के शॉर्ट फॉर्म में देखे तो हमने आपके साथ Mukhyamantri Gambhir Upchar Yojana के बारे में इसके अलावा झारखण्ड मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना, उद्देश्य, पात्रता, आवेदन पत्र, लाभ और विशेषताएं, और आवश्यक दस्तावेज इत्यादि चीजों को बारीकी से कवर करने का कोशिश किया है जब भी इस योजना का आप लाभ उठाना चाहो तो यह आर्टिकल आपको सहायता दे सके। आशा करते हैं, कि यह आर्टिकल आपको इनफॉर्मेटिव लगा होगा यदि यह लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ हमारे इनफॉरमेशन को शेयर कर सकते हो।